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राजस्थान

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा आरक्षित होंगे बैड्स

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 21 अप्रैल (हि.स.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बैड क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन की ओर से बुधवार को जारी आदेशों में निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि जिन अस्पतालों में 60 से ज्यादा और 100 से कम बैड उपलब्ध हैं, उन्हें 40 प्रतिशत बैड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे। आईसीयू में भी 40 प्रतिशत उपलब्ध कराने होंगे। जिन निजी अस्पतालों में बैड संख्या 100 से ज्यादा है, उन्हें 50 प्रतिशत बैड और आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे। यह आदेश राज्य के सभी निजी अस्पतालों पर लागू होंगे। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं और अस्पतालों को इसकी सख्ती से पालना करनी होगी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप