जयपुर, 07 मई(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डोर टू डोर कचरा उठाने वाली बीवीजी कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को नियमित काम करते रहने को कहा है। वहीं अदालत ने डीएलबी और ग्रेटर नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बीवीजी इंडिया लि. की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि 17 जनवरी 2017 को याचिकाकर्ता को शहर से डोर टू डोर कचरा एकत्र करने का सात साल का ठेका दिया गया था। वहीं शहर में दो निगम बनने पर गत वर्ष 11 मई को याचिकाकर्ता को दोनों निगमों का कार्य सौंप दिया गया। याचिका में कहा गया कि गत 18 जनवरी को डीएलबी ने आदेश जारी कर दोनों निगमों को याचिकाकर्ता के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करने को कहा। जिसकी पालना में हैरिटेज निगम ने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन ग्रेटर निगम प्रशासन ने अब तक एग्रीमेंट नहीं किया। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप