Asked for not giving appointment despite document verification
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राजस्थान

दस्तावेज सत्यापन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 09 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दो बार दस्तावेज सत्यापन करने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश सुनीता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सौलंकी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एएनएम भर्ती के खेल कोटे में आवेदन किया था। विभाग की ओर से याचिकाकर्ता के दो बार दस्तावेज सत्यापन किए गए। इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं विभाग की ओर से याचिकाकर्ता के अंक भी सार्वजनिक नहीं किए और ना ही उसे कट ऑफ मॉक्र्स की जानकारी दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित रखने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in