Asked for not changing category after recruitment result
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राजस्थान

भर्ती परिणाम के बाद कैटेगिरी नहीं बदलने पर मांगा जवाब

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 18 जनवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 का परिणाम जारी होने के बाद महिला अभ्यर्थी की कैटेगिरी नहीं बदलने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश निशा शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में शामिल हुई थी। जिसमें उसकी कट ऑफ 68 रही थी। वहीं भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद गत 22 दिसंबर को याचिकाकर्ता के पति की मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग में प्रार्थना पत्र भेजकर भर्ती की प्रतीक्षा सूची में याचिकाकर्ता को विधवा कोटे के तहत शामिल करने की गुहार की। याचिका में कहा गया कि विधवा महिला की कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद याचिकाकर्ता को इस कैटेगिरी के तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in