जयपुर, 26 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में बारां के तत्कालीन कलक्टर इन्द्रसिंह राव की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश इन्द्रसिंह राव की जमानत याचिका पर दिए। जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। सभी आरोप पीए पर ही हैं और अब मामले में पीए को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता से न तो कोई राशि बरामद हुई है और न ही उसने कोई राशि की डिमांड की है। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पहले के कई मामले लंबित हैं। वहीं यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि एसीबी, कोटा ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलक्टर इन्द्रसिंह राव के पीए महावीर प्रसाद को एक लाख चालीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था। वहीं एसीबी ने जांच के बाद 24 दिसंबर को इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार किया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप