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राजस्थान

गवाहों को सुरक्षा देने की नीति को लेकर एएजी पेश करें सुझाव -हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

जयपुर,02 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा है कि वे आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के संबंध में बनाई गई स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के समक्ष सुझाव पेश करें। इसके साथ ही अदालत ने हत्या के आरोपित बाबूलाल की द्वितीय जमानत अर्जी पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने मामले में एएजी का पक्ष जानने के बाद दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एएजी महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि साक्ष्यीय संरक्षण स्कीम, 2020 के तहत आपराधिक मामलों में गवाहों को संरक्षण देने का प्रावधान है। इस पर अदालत ने कहा कि स्कीम का लाभ उसी सूरत में मिलता है, जब कोई गवाह इसके तहत सुरक्षा मांगता है। ऐसे में यदि जांच अधिकारी की नजर में गवाह को खतरा होने पर उसे किस तरह सुरक्षा दी जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने एएजी को कहा कि वे इस संबंध में राज्य सरकार को अपने सुझाव पेश करें। गौरतलब है कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था कि खेडली थाना इलाके में 4 सितंबर 2019 को शराब सैल्समेन की हत्या के इस मामले में आरोपियों की शिनाख्त करने वाले तीन गवाह ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए थे। इस पर अदालत ने एएजी से गवाहों की सुरक्षा के संबंध में बनाए गए प्रावाधानों की जानकारी मांगी थी। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in