रतलाम जिले में 13 करोड की राजस्व वसूली का लक्ष्य
रतलाम जिले में 13 करोड की राजस्व वसूली का लक्ष्य 
मध्य-प्रदेश

रतलाम जिले में 13 करोड की राजस्व वसूली का लक्ष्य

Raftaar Desk - P2

रतलाम, 09 सितम्बर (हि.स.)। राजस्व आय में वृद्धि तथा वसूली को लेकर कलेक्टर गोपाल डाड ने बुधवार को बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए तथा कहा कि वसूली पर ध्यान दे। प्रत्येक भूमि उपयोग परिवर्तन पर कर शुल्क वसूली कर राजस्व आय में वृद्धि करें। बैठक में जिले भर के राजस्व अधिकारियों के लिए कुल 13 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो चालू राजस्व वर्ष में की जाना है। रतलाम शहर तहसीलदार को 6 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। जावरा तहसीलदार को 4 करोड़ रुपये तथा रतलाम ग्रामीण तहसीलदार के लिए 1 करोड़ रुपये लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा अन्य स्थानों के तहसीलदारों को भी 50 लाख, 25 लाख रूपए वसूली लक्ष्य दिए गए हैं। लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर की कलेक्टर ने बैठक में राजस्व प्रकरणों की तहसीलदारवार समीक्षा की। रतलाम शहर तहसीलदार के 1 से 2 वर्ष के 65 प्रकरण लंबित पाए गए। इसके अलावा छह माह से 1 वर्ष के 100 से अधिक प्रकरण निराकरण हेतु लंबित पाए गए। कलेक्टर द्वारा रतलाम शहर में प्रकरणों के निराकरण में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई। इसी प्रकार रावटी में 23 प्रकरण लंबित पाए गए। सैलाना में 50 प्रकरण, बिलपांक में 54 प्रकरण निराकरण में देरी पाए जाने पर भी कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। इनमें सीमांकन के भी कई सारे प्रकरण शामिल हैं। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सीमांकन जैसे मामलों में अधिकारी द्वारा देरी से निराकरण किया जाएगा तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा में पिपलोदा नायब तहसीलदार के 11 प्रकरण निराकरण से शेष पाए गए। नामली तहसीलदार के न्यायालय में भी 3 प्रकरण आदेश के लिए पेंडिंग पाए गए। राजस्व अधिकारी सूचना तंत्र को मजबूत करें कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी मैदानी क्षेत्र में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें। प्रत्येक घटना की सूचना रियल टाइम में दी जाए। राजस्व अधिकारी अपने आंख, कान खुले रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाकर रखें जिससे वक्त पर सूचनाएं मिल सके। सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टिपूर्वक समाधान करें कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी आवेदकों के आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। आवेदक संतुष्ट हो, अपने पटवारियों को सक्रिय करें। सीएम हेल्पलाइन के मामले में तहसीलदार सुपरविजन का कार्य भी करें, ठीक से सुपरवाइजर नहीं करने पर तहसीलदार के विरुद्ध राजस्व एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध बनता है जो कि दंडनीय है। सीएम हेल्पलाइन पर यदि शिकायत अटेंड नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी को शोकाज नोटिस जाएगा। यदि वह एसडीएम के अधीन है तो एसडीएम नोटिस देंगे। अगर एसडीएम द्वारा नोटिस नहीं दिया गया तो कलेक्टर द्वारा एसडीएम को नोटिस दिया जाएगा। संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने बैठक में जिले के उन स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए जहां संबंधित राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी की सीमा समाप्त होती है अथवा आरंभ होती है। इसी प्रकार किसी भी स्थान से नजदीकी अस्पताल की जानकारी देने वाले संकेतक बोर्ड भी लगाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in