भोपाल: घनी आबादी में स्थित गैस गोदाम होंगे स्थानांतरित, एसडीएम को दिये जांच के निर्देश
भोपाल: घनी आबादी में स्थित गैस गोदाम होंगे स्थानांतरित, एसडीएम को दिये जांच के निर्देश 
मध्य-प्रदेश

भोपाल: घनी आबादी में स्थित गैस गोदाम होंगे स्थानांतरित, एसडीएम को दिये जांच के निर्देश

Raftaar Desk - P2

भोपाल, 24 अक्टूबर (हि.स.)। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा समीक्षा बैठक में घनी आबादी में स्थित गैस गोदामों को निर्जन स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशानुसार समस्त अनुविभागीय अधिकारी भोपाल जिले में समस्त गैस एजेंसी के गोदाम की जांच पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अंतर्गत खाद्य, नापतोल तथा गैस कंपनी के विक्रय अधिकारियों के साथ करेंगे। कलेक्टर ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गैस एजेंसी संचालकों द्वारा गोदाम 15000 स्क्वायर फिट में गैस गोदाम निर्मित करना तथा नियम के तहत गोदाम से एंट्री गेट की दूरी में 9 मीटर का खुला एरिया छोडऩे का उल्लेख किया गया है। इतनी ही जमीन निर्जन स्थान पर चिनहांकन के उपरांत राजस्व विभाग से लीज पर चाही गई है। यह भी जांच की जाना है कि नियमानुसार एरिया में गैस गोदाम निर्मित है या नहीं। समस्त अनुविभागीय अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में अधीनस्थ अमले से जांच करवा कर जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह में कलेक्टर को देंगे। समस्त सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गैस एजेंसियों की जांच के दौरान विस्फोटक लाइसेंस की कॉपी, गैस एजेंसी का कंपनी द्वारा दिया गया लाइसेंस, अथॉरिटी लेटर, नापतोल की प्रमाणित कॉपी और गोदाम का नक्शा अवश्य प्राप्त करेंगे। गैस गोदाम 15000 स्क्वायर फीट में बना है तथा गैस गोदाम में मुख्य द्वार की दूरी 9 मीटर है तथा 9 मीटर का परिसर खुला है कि नहीं और निरीक्षण के दौरान यह भी चेक करें कि घनी आबादी गोदाम से कितनी दूर है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मयंक-hindusthansamachar.in