दुष्कर्म पीडि़ता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित आजीवन कारावास
दुष्कर्म पीडि़ता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित आजीवन कारावास 
मध्य-प्रदेश

दुष्कर्म पीडि़ता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित आजीवन कारावास

Raftaar Desk - P2

अनूपपुर, 05 नवम्बर (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट एवं जिला और सत्र न्यायाधीश अनूपपुर कृष्णकांत शर्मा की न्यायालय ने दुष्कर्म करने के बाद पीड़ित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित 30 वर्षीय रमेश सिंह नायक निवासी थाना अमरकंटक को धारा 376, 306 और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने साक्ष्य के साथ उच्तम और उच्च न्यायालय के निर्णयों को बताते हुए न्यायालय में लिखित/मौखिक बहस कर इस कृत्य अत्यंत गंभीर बताते हुए कठोर से सजा देने की मांग की। जिस पर न्यायालय ने दोषी पाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और तीन हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीर मानते हुए,गंभीर ओर सनसनीखेज मामला घोषित किया था। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि 11 अक्टूबर 2017 को फरियादी महिला ने अपने पति के साथ थाना अमरकंटक में लिखित आवेदन में बताया कि उसकी छोटी बहन की पुत्री उसके साथ लगभग 15 वर्षों से रह रही थी। वह 09 अक्टूबर 2017 को एक होटल में जली हुई हालत में थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया, इसलिए उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। उसने यह भी बताया कि आग से जलने के बाद आरोपित आया और घटना किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद वह बेहोश हो गयी। उसे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र राजेन्द्रग्राम तथा वहां से अनूपपुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। थाना अमरकंटक द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर आरोपित विरुद्ध मामला दर्ज कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपित का कृत्य अत्यंत गंभीर बताते हुए उसे अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और 3 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in