जो परिवार में नहीं, वो कार्ड में नहींः कलेक्टर
जो परिवार में नहीं, वो कार्ड में नहींः कलेक्टर 
मध्य-प्रदेश

जो परिवार में नहीं, वो कार्ड में नहींः कलेक्टर

Raftaar Desk - P2

गुना, 01 अगस्त (हि.स.)। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले हितग्राहियों के नाम अलग करने की कार्रवाई समय सीमा में की जाए। ऐसे परिवारों व सदस्यों को लिस्ट से अलग किया जाए जो मौके पर नहीं मिले या जिन्होंने निर्धारित तिथि 7 अगस्त तक दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। संबंधित अधिकारी दावा आपत्ति प्राप्त होने एवं उनके निराकरण की प्रविष्टि एम राशन मित्र पोर्टल पर 8 अगस्त तक पूर्णं करें एवं दावा आपत्ति का निराकरण समय-सीमा में करें। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शनिवार को जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए। इस अवसर पर उन्होंने वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की। साथ ही 5 अगस्त को वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाईयां एवं आधार सीडिंग का कार्य पूर्णं करने के निर्देश दिए। कोरोना की चेन तोडऩे जमीनी स्तर पर हों काम जिले में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान अनुभाग आरोन एवं गुना को सर्तक रहने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने उसकी चेन तोडऩे के लिए जिले की जनपदों एवं नगरीय निकायों में वृहद स्तर पर स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार करने एवं जनजागरूकता अभियान तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक-hindusthansamachar.in