गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त 
मध्य-प्रदेश

गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

Raftaar Desk - P2

ड्यूटी के दौरान कॉलरी कर्मचारी की करंट लगने से मौत के मामले में न्यायालय ने लिया निर्णय अनूपपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में कार्यरत कॉलरी कर्मचारी रजनीश सिंह इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी आवर में करंट की चपेट में आकर हुई मौत के मामले में गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा ने दो आरोपियों चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी जमुना व आरएस शुक्ला निवासी गोविंदा कॉलरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि कॉलरी कर्मचारी रजनीश सिंह इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी पीरियड के दौरान विद्युत पोल पर चढऩे के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। जिसमें मर्ग जांच के उपरांत थाना भालूमाड़ा में चार लोगों के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें चंद्रिका प्रसाद तिवारी व आरएस शुक्ला द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अपर सत्र न्यायालय कोतमा के समक्ष पेश किया गया था। जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई करते हुए निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला/केशव-hindusthansamachar.in