उपचुनावः अपराधियों को जिले से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुलिस ने भेजे 20 नाम
उपचुनावः अपराधियों को जिले से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुलिस ने भेजे 20 नाम  
मध्य-प्रदेश

उपचुनावः अपराधियों को जिले से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुलिस ने भेजे 20 नाम

Raftaar Desk - P2

अनूपपुर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। अनूपपुर विधानसभा में आगामी 3 नवम्बर को मतदातओं में बिना किसी भय और शांतिपूर्ण माहौल में उपचुनाव कराने के लिए पुलिस ने 20 गम्भीर अपराधियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी है। जिसमें प्रस्तावित नामों पर प्रशासन द्वारा संज्ञान लेते हुए जिला बदर की कार्रवाई की अपील की है। इनमें कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 8 आदतन अपराधियों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथियों तक जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शेष अन्य प्रस्तावित नामों पर प्रशासन की कार्रवाई विचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन के पास भेजी गई प्रस्तावित नामों की सूची के अलावा अपराधों के आधार पर कुछ और नाम प्रस्ताव बनाकर भेजे जा सकते हैं। इसके लिए सभी थानों से जानकारी मांगी गई है। पुलिस अधीक्षक मंगीलाल सोलंकी ने बताया कि जिला बदर करने की प्रक्रिया में 2-3 वर्षो से अपराध की दुनिया में शामिल शामिल रहकर लगातार आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने या उसके द्वारा करने के आधार और अपराध की प्रकृति की गम्भीरता पर पुलिस सम्बंधित अपराधी का नाम जिला बदर के लिए प्रस्तावित करती हैं। जिसमें सम्बंधित अपराधी को एक निर्धारित समयावधि के लिए जिले के साथ लगी सीमा के बाहर भेजा जाता है। इस दौरान अपराधा बिना प्रशासन की अनुमति जिले की अंदरूनी सीमा क्षेत्र में दाखिल नहीं होता है। ऐसा करने पर प्रशासन उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया की चुनाव को देखते हुए जिले के सभी थानों से जानकारी मांगी गई। जिसमें जिले में संचालित 10 थाना क्षेत्रों से भेजी गई नामों की सूची में 20 नाम सामने आये हैं। 30 नवम्बर तक होगे सीमा से बाहर विधानसभा उपचुनाव के तहत जिला प्रशासन ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4,5,6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओं से 30 नवम्बर तक जिला बदर किया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्बंधित जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तथा उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट दी जायेगी। पेशी के तुरंत बाद संबधित व्यक्ति को आदेश का पालन करना होगा। उल्लघन करने पर कार्रवाई होगी। थानों से भेजे गये नाम थाना प्रस्तावित कार्रवाई अनूपपुर 04 01 चचाई 03 00 जैतहरी 01 00 राजेन्द्रग्राम 02 02 अमरकंटक 01 00 भालूमाड़ा 03 02 कोतमा 01 01 बिजुरी 02 00 रामनगर 03 02 हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in