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मध्य-प्रदेश

आयोग के दफ्तर में पेश हुए परिवहन आयुक्त मुकेश जैन

Raftaar Desk - P2

भोपाल, 09 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन मंगलवार को मानव अधिकार आयोग के दफ्तर में पेश हुए और अपना प्रतिवेदन सौंपा। आयोग ने एक मामले में परिवहन आयुक्त को 15 फरवरी तक पेश होने के लिए नोटिस एवं जमानती वारंट जारी किया था। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामला आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक 201907111/भोपाल दिनांक 18.10.2021 के संबंध में था। इस मामले में आयोग द्वारा सामाचर पत्र में प्रकाशित खबर ‘‘स्कूल बस का स्टेयरिंग फेल, बाल-बाल बचे बच्चे, सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे खटारा वाहन‘‘ के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्रतिवेदन तलब किया था। किन्तु बार-बार सूचना पत्र भेजने के उपरान्त भी आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण आयोग ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण जुर्माना अधिरोपित करने का नोटिस तथा साथ में जमानती वारन्ट जारी किया था। परिवहन आयुक्त व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 15 फरवरी को उनके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। अतः उनके प्रकरण में आज सुनवाई कर ली जाये। आयोग द्वारा उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। आयोग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रतिवेदनों तथा परिवहन आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और प्रतिवेदन में लिखित तथ्यों पर गौर करने के पश्चात् पाया कि मामले में अब अन्य कोई अग्रिम जांच की आवश्यकता नही है। अतः जांच समाप्त की जाती है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in