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मध्य-प्रदेश

करंट से बाघ का शिकार मामले में तीन आरोपित पहुंचे जेल

Raftaar Desk - P2

सिवनी, 28 फरवरी(हि.स.)। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के अंतर्गत आने वाले परिक्षेत्र कुरई के बीट गोरखपुर कम्पाडमेंट पी-260 में शनिवार सुबह एक बाघ का शव मिला था। इस प्रकरण में वन विभाग ने रविवार को 03 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दक्षिण सामान्य वनमंडल कुरई के उपवनमंडलाधिकारी एसके जौहरी ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि शनिवार सुबह 7.30 बजे फारेस्ट ने उन्हें सूचना दी कि बीट गोरखपुर कम्पाटमेंट पी-260 में एक गड्ढे में बाघ का शव मिला है। सूचना पर डाॅगस्कावड सहित वन अमला घटना स्थल पर पहुंचा, जहां बाघ का शव एक गड्ढे में पाया गया। जांच के दौरान विभागीय टीम को आसपास बाघ के घसीटने के निशान, छोटी झाडियों व घास में बाघ के बाल मिले। बताया कि बाघ को घसीटने के निशान 50 मीटर तक मिले और वहां पर सेंटिग के तार का एक टुकडा घास पर मिला और जली हुई घास, बाघ की चमडी के जले हुए टुकडे व करेंट के लिए लगाई गई खूटी के निशान भी मिले। जांच में प्रथम दृष्टवा यह पाया गया कि करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया और उसे घसीटकर गड्ढे में डाल दिया गया। जौहरी ने बताया कि जांच दल ने डाॅग स्कावड को घटना स्थल से छोडा जिस पर डाॅग स्कावड ग्राम फतेहपुर के दो घरों में पहुंचा जहां एक घर में ताला लगा हुआ था और दूसरे घर में घर का मुखिया नही था। जिस पर वन अमले ने बंद मिले घरवाले के खेत में जाकर एक संदेही व एक अन्य को हिरासत में लिया था। जहां पूछताछ में संदेहियों द्वारा बाघ को करेंट लगाकर मारना स्वीकार किया गया जिस पर वन विभाग ने ग्राम फतेहपुर निवासी किशोर (35) पुत्र सुखदास कुमरे, रमेश (19) पुत्र सुखदास कुमरे और ईश्वर(29) पुत्र सुखदास कुमरे के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,50,51 के तहत मामला पंजीबद्ध कर रविवार को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में अभी जांच चल रही है। पकडे गये आरोपित एक ही परिवार के हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया