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मध्य-प्रदेश

कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को होगी जेल

Raftaar Desk - P2

सीहोर, 08 अप्रैल (हि.स.)। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने तथा कोविड-19 गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अजय गुप्ता ने दिए हैं। मॉस्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालो को अब अस्थाई जेल में बंद रखा जाएगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान को अस्थाई जेल बनाया गया है। इस अस्थाई जेल का प्रभारी नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह को बनाया गया है। जिला दण्डाधिकारी अजय गुप्ता द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार सीहोर जिला जेल के अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्थाई जेल मे बंद किये जाने वाले बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अस्थाई जेल के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को भदवि की धारा-188 तथा 1973 की धारा-107,116 एवं 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कारागार अधिनियम 1984 की धारा-03, 1973 की धारा-417 के तहत आवासीय खेलकूद परिसर को अस्थाई जेल घोषित किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश