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मध्य-प्रदेश

रतलामः भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, साढ़े तीन करोड़ मूल्य की शासकीय भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त

Raftaar Desk - P2

रतलाम, 03 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के निर्देश पर रतलाम प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस दौरान लगभग 50 लाख रुपये लागत का अवैध निर्माण तोड़ा गया। बुधवार को की गई इस कार्रवाई में एसडीएमसी अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग, पूजा भाटी, राजस्व निरीक्षक मेहरबानसिंह मालवीय, पटवारी तेजवीर चौधरी, कपिल चौबे, अर्जुन गौड़, मांगीलाल खराड़ी, अनुप्रिया गुप्ता, भारती राठौर ठाकुर, स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला, थाना प्रभारी और नगर निगम का दल मौजूद था। नायब तहसीलदार नवीन गर्ग ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर नाहरू द्वारा रतलाम स्थित सर्वे नम्बर 240 में रकबा 0.300 हेक्टेयर (लगभग 35000 वर्गफीट) शासकीय भूमि पर अवैध आधिपत्य कर 2 गोडाउन, 2 आवासीय मकान, 2 भैसों के तबेले एवं एक गुमटी रखते हुए लगभग 5 हजार वर्गफीट पर अवैध निर्माण किया हुआ था तथा शेष भूमि पर चने की फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ था। आरोपित द्वारा निर्मित अवैध गोडाउन को 15 हजार रुपये प्रतिमाह में इंदौर टेण्ट हाउस को किराये पर दे रखा था। तहसील कार्यालय में प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद बुधवार को लगभग 3.50 करोड की शासकीय भूमि मुक्त करते हुए उक्त अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया व लगभग 50 लाख रुपये की लागत का अवैध निर्माण तोडा गया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपित द्वारा सर्वे नं. 240 एवं मिडटाऊन की बाउण्ड्री के बीच में अखिल भारतीय पुष्करण सेवा परिषद् की लगभग 0.200 हेक्टेयर भूमि एवं तीन अन्य व्यक्तियों के भूखण्डों पर भी अवैध आधिपत्य कर लिया था जिसे आरोपित के आधिपत्य से मुक्त करवाई गई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3.50 करोड रुपये रही है। उक्त अतिक्रमण हटाने के उपरांत शासन की योजना अनुसार लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर उक्त शासकीय भूमि की विधिवत नीलामी करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। स्टेशन रोड थाना पुलिस के अनुसार, हिस्ट्रीशीटर नाहरू के विरुद्ध 35 आपराधिक प्रकरण भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 341, 452, 346, 451, 147, 148, 149, 307, 332, 427, 294, 25 आर्म्स एक्ट, तीन धार्मिक संस्था दुरुपयोग अधिनियम 3/5 सार्वजनिक नुकसान अधिनियम 14 मध्यप्रदेश सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश