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मध्य-प्रदेश

नेशनल लोक अदालतों की वार्षिक तिथियाँ तय

Raftaar Desk - P2

जबलपुर, 05 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकृति के न्यायालयों में लंबित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालतों की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितम्बर और 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों हेतु चिन्हित किये गये लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है - न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण सिर्फ जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित, दीवानी प्रकरण आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन मुकदमा पूर्व के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैंडलाईन, मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। आमजनता व पक्षकार गण से आग्रह किया गया है कि वे न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों व विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण करायें। हिन्दुस्थान समाचार /ददन-hindusthansamachar.in