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मध्य-प्रदेश

कटनीः कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करने पर तीन प्रतिष्ठान 24 घंटों के लिये सील

Raftaar Desk - P2

कटनी, 03 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा जिले में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के मद्धेनजर नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जिनके तहत तीन नये प्रतिबंध और लगाये गये हैं। इनमें जिले में जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क को बंद करने, रेस्टॉरेन्ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेस्टॉरेन्ट ग्राहकों को टेक अवे भोजन प्रदाय किया जा सकता है। साथ ही बंद हॉल के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता अनुसार ही व्यक्ति शामिल करने के प्रतिबंध शामिल किये गये हैं। कोविड-19 को लेकर जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा आरआर टीम को दिये गये हैं। इसके मद्धेनजर शनिवार को आरआर टीम के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन कराने के लिये जमीनीस्तर पर कार्य प्रारंभ किया गया है। सभी संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में टीम द्वारा अपने क्षेत्रों में मॉनीटरिंग प्रारंभ कर दी गई है। कटनी शहर में एसडीएम बलबीर रमन शनिवार को अपनी टीम के साथ फील्ड पर निकले। टीम के द्वारा खुले रेस्टॉरेन्ट्स को बंद कराया गया। वहीं मॉल्स को भी बंद कराने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार कटनी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बस स्टेण्ड में होटल में बैठाकर भोजन एवं नाश्ता करा रहे तीन प्रतिष्ठानों दरबार वेज एण्ड नॉनवेज फैमिली रेस्टॉरेन्ट, वैष्णवी भोजनालय और लगे रहो टी स्टॉल को कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल फॉलो ना करने पर चौबीस घंटों के लिये सील कर दिया गया है। वही मुख्य बाजार में भी आरआर टीम के द्वारा विजिट किया गया। आमजन को मास्क अनिवार्य रुप से लगाने और सोशल डिस्टेन्स का पालन करने की समझाईश दी गई। अमले के द्वारा खुले हुये मॉल्स को भी बंद कराया गया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद