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मध्य-प्रदेश

अवैध रेत परिवहनः 04 ट्रेक्टर मालिकों पर 93,750 रुपये का जुर्माना

Raftaar Desk - P2

सिवनी, 24 फरवरी(हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने बुधवार को जिले में अवैध रेत परिवहन पर लिप्त पाए गए 4 ट्रेक्टर वाहनों के मालिकों पर 93,750 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार अवैध रेत परिवहन में लिप्त पाए अलग-अलग प्रकरणों में किए गए आदेश में बरघाट विकासखण्ड के ग्राम मैली नाले से अवैध रेत भरते हुए पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 3913 के मालिक नरसोंबाई पर 18 हजार 750 रुपये, बरघाट में अवैध रेत परिवहनकर्ता पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 0896 के मालिक सिद्धार्थ राय पर 25 हजार रुपये, ग्राम जेवनारा पर अवैध रेत परिवहन करते पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 4699 के वाहन मालिक दीपक ठाकुर पर 25 हजार रुपये तथा सिवनी विकासखण्ड के ग्राम बखारी में बैनगंगा नदी से अवैध रेत भरते हुए ट्रेक्टर इंजन क्रमांक 3 सी 42103817 के वाहन मालिक गोविंद सूर्या पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया