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मध्य-प्रदेश

झिंझर कांड के आरोपी पूर्व सरपंच पर रासुका लगाई

Raftaar Desk - P2

-शा.सामुदायिक भवन से लगी जमीन पर भी किया था अतिक्रमण उज्जैन, 26 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर आशीष सिंह ने बीते दिनों अवैध रूप से जहरीली शराब बनाने (झिंझर) वाले एक आरोपित पूर्व सरपंच के खिलाफ रासुका लगा दी है। उसने शा.सामुदायिक भवन से लगी जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा था। कलेक्टर ने बताया कि ग्राम बांसखेड़ी, भैरवगढ़ जिला उज्जैन के पूर्व सरपंच नरेन्द्र पिता मोहनलाल कुमावत उम्र 45 वर्ष पर झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली कच्ची शराब में युरिया खाद का उपयोग कर शराब बेचने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम.1980 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रासुका के तहत निरूद्ध रखे जाने के निर्देश दिये हैं। ज्ञात रहे कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में शराब बन्दी के समय में ग्राम बांसखेड़ी में उक्त पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय सामुदायिक भवन से लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान में झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली सस्ती शराब में युरिया खाद की मिलावट करके शराब बनाकर बेची जा रही थी। उक्त व्यक्ति द्वारा आमजन को धोखा देकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जो मानव जीवन के लिये खतरनाक है। हिंदुस्थान समाचार/ललित ज्वेल