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मध्य-प्रदेश

आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर दर्ज की जाये एफआईआर- कलेक्टर

Raftaar Desk - P2

सिवनी, 11अप्रैल(हि.स.)। जिले के कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना कर्फ्यू के अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिये रविवार 11 अप्रैल को सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, सीईओ जनपद पंचायत सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया । उन्होंने अधिकारियों से टोटल लॉक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित करते हुए बेवहज घरों से निकलने वाले व्यक्तियों पर सख्ती बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर डाॅ.फांटिग ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के साथ ही ग्राम स्तर पर भी बाहरी राज्य एवं जिले से आने वाले व्यक्तियो की जानकारी संधारित कर उन्हें अनिवार्यता होम आइसोलेशन में रखा जाये। ऐसे घर जहां पृथक कमरा या अन्य सुविधा नही वह आइसोलेशन की अनुमति न दी जाये, ग्राम स्तर पर किसी शासकीय भवन को आइसोलेशन सेंटर के रूप के तैयार कर बाहरी जिले से आने वाले व्यक्तियों को रखा जाए। होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों द्वारा आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को जिले की बाहरी सीमा को सील करने के निर्देश देते हुए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों स्तर से जारी होने वाली अनुमतियो को ऑनलाइन माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए हैं।साथ ही विकासखण्ड स्तर में भी ऑक्सीजन सुविधा सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया हैं। कलेक्टर डॉ फटिंग में कोविड़ वैक्सीनेशन कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश भी स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण महोत्सव के तहत 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रतिदिन 10000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने हेतु निर्देशित किया हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया