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मध्य-प्रदेश

उचित मूल्य दुकान विक्रेता एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Raftaar Desk - P2

रतलाम, 28 मार्च (हि.स.)। जिले के रावटी कस्बे में उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध स्टाक का मिलान करने पर 0.52 क्विंटल गेहूं तथा 20 किलो चना अधिक तथा 11.56 क्विंटल चावल कम पाया गया। पीओएस स्टाक से अधिक स्टाक रखा जाना पाया गया एवं पीओएस मशीन में फर्जी वितरण दर्ज कर उपभोक्ताओं को विक्रय की गई सामग्री का दुकान मे संग्रहण पाया गया। उक्त अनियमितताओं के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक शांति मईडा, बाजना सेक्टर के परिवहनकर्ता मेसर्स दीपेश कुमार एण्ड संस, परिवहनकर्ता के कर्मचारी कुलदीप द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न आदि सामग्री को षडयंत्रपूर्वक अवैध रुप से विक्रय/व्यपवर्तन किया गया जिसके कारण म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना रावटी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाजना आर.एन. दिवाकर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी