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मध्य-प्रदेश

भोपाल में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के विरुद्ध दर्ज की जा रही एफआईआर

Raftaar Desk - P2

भोपाल, 27 फरवरी (हि.स.)। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि जिले में एक विशेष मुहिम शुरू की गई है। जितनी भी अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, डायवर्सन, रेरा की अनुमति, कॉलोनाइजर के लाइसेंस के बिना और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के बिना कॉलोनी काट रहे है, उनके विरुद्ध एफआईआर करने के साथ ही उनके द्वारा जो भी निर्माण किए गए हैं, उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध कालोनी बनाकर कालोनाइजर आम जनता को प्लॉट बेच देते हैं, जिसके बाद आमजन को परेशानी होती है। भोपाल में ऐसी 157 कॉलोनियां है, जिनको हमने चिन्हित किया है। उनके विरुद्ध एफआईआर की जा रही है। अभी तक लगभग 35 एफआईआर हमारे द्वारा की जा चुकी है। यहां पर बिल्डर्स पैसा ले चुके हैं उसके बाद भी फ्लैट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उन सभी प्रकरण में रेरा एक्ट के तहत आदेश उन सभी लोगों के राशि वापस कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा बिल्डर की संपत्ति को कुर्क करके उससे राशि वसूली कर उनको राशि वापस दिलाते हैं। शासन से प्राप्त निर्देशानुसा पूर्व की निर्मित कॉलोनी जिनमें की सभी वैध प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे भी गाइडलाइन प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेस