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मध्य-प्रदेश

गढ़ा कोआपरेटिव बैंक में 50 हजार से ज्यादा की रकम जमा-निकासी पर रोक

Raftaar Desk - P2

गुना, 01 मार्च (हि.स.)। शहर में स्थित गढ़ा कोआपरेटिव बैंक पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, यह प्रतिबंध लागू भी हो गया है। इस बैंक से फिलहाल 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकेगी। आरबीआई के आदेश अनुसार बैंक का प्रबंधन रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तरह का ग्रांट नहीं दे सकता, कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है। आरबीआई ने अपने आदेश मे कहा है कि गढ़ा कोआपरेटिव बैंक का प्रबंधन कोई नया निवेश नहीं कर सकता, किसी भी तरह के डिपॉजिट्स लेने पर भी रोक लगा दी है। बताया गया कि बैंक प्रबंधक रिजर्व बैंक के आदेश तक न तो किसी संपत्ति को बेच सकता है और न ट्रांसफर कर सकता है। बैंक पर ये प्रतिबंध 24 फरवरी 2021 के बाद से लागू हो गया है, जो शुरूआती छह महीने तक लागू रहेगा, जिनकी समीक्षा भी की जाएगी। जमाकर्ता 50 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे गढ़ा कोआपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमा कर्ताओं के लिए 50 हजार रुपए की निकासी सीमा भी तय कर है। यानि सभी बचत खातों, करंट खातों, या दूसरे किसी भी तरह के खातों से 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि बैंक के 99.40 परसेन्ट डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह डीआईसीजीसी इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं आरबीआई का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया है। बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें। उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है।बैंक इन प्रतिबंधों के साथ ही कामकाज करता रहेगा, जब तक इसकी वित्तीय स्थिति नहीं जाती। रिजर्व बैंक वक्त आने पर इन प्रतिबंधों में बदलाव करेगा। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक