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मध्य-प्रदेश

कमिश्नर ने विदिशा जिले के लापरवाह रोजगार अधिकारी को किया निलंबित

Raftaar Desk - P2

भोपाल, 16 मार्च (हि.स.)। संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने मंगलवार को कार्य के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विदिशा जिले के प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी एवी खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खान के निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी एवी खान नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। प्रति सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहते हैं। सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा बैठकों में भी उपस्थित नहीं होते हैं। उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन की दर्ज शिकायतों की मॉनीटरिंग भी नहीं की जा रही है, जिसके कारण 24 जनवरी 2021 से 24 शिकायतें नान अटेंड प्रदर्शित हो रही हैं। विदिशा कलेक्टर द्वारा समय समय पर आयोजित बैठकों/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया था कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नस्ती तैयार कर शिकायतों को गंभीरता से निराकरण किया जाये। पूर्व में भी खान के विरुद्ध उनके मुख्यालय पर निवास न करने के कारण उन्हें दंडित किया गया है, इसके उपरांत भी उनकी कार्यशैली में सुधार परिलक्षित नही हुआ है। संभागायुक्त द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव पर एवी खान को निलंबित किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खान का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। उनको मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश