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मध्य-प्रदेश

लॉक डाउन का उल्लंघन कर शादी कराने वाले परिवार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

Raftaar Desk - P2

बड़वानी, 29 अप्रैल (हि. स.)। जिला कलेक्टर बड़वानी ने जिले में कोरोना कफ्र्यू घोषित कर, लॉक डाउन लागू किया गया है। जिसके तहत विवाह समारोह में वर- वधु पक्ष से केवल 10-10 लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक बड़वानी निमिष अग्रवाल को रात्रि में 11:00 बजे सूचना प्राप्त हुई की ग्राम बडग़ांव में ज्ञान सिंह के यहां अधिक संख्या में लोग शामिल होकर विवाह का आयोजन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एसपी ने टीआई राजेश यादव को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। टीआई के द्वारा अपनी टीम के एएसआई प्रधान आरक्षक राजमल, चार्ली आरक्षक नितेश जमरे, भेरू सिंह सूचना संकलन आरक्षक पंकज पुरोहित को साथ लेकर मौके पर जाकर देखा तो अधिक संख्या में लोग वहां थे। ज्ञान सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे पुत्र गोलू बडोले की शादी है उसके द्वारा बिना मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पाए पर प्रथम दृष्टया ज्ञान सिंह बडोले, उसके पुत्र गोलू बडोले जिसकी शादी थी अन्य पुत्र सुनील बडोले, गांव का पटेल दीवान सिंह, अनिल मेढा, दीपक, बदिया, दिनेश राम सिंह सभी निवासी बडगांव के विरुद्ध लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी और धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश राठौड़