रतलाम, 18 अप्रैल (हि.स.)। पूर्व महापौर पारस सकलेचा द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में माणकचौक पुलिस ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर धारा 188 भादवि एवं 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सकलेचा निवास कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। उन्होंने कंटेनमेंट एरिये से बाहर निकलकर मेडिकल कालेज पहुंचकर बैठक की, जिससेे अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हुआ है। इसी आधार पर उनके विरूद्ध यह कायमी की गई है। हिन्दुस्थान समाचार / शरद जोशी/चंद्र