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मध्य-प्रदेश

शादी का झांसा देकर बलात्संग के आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

Raftaar Desk - P2

अनूपपुर, 28 जनवरी (हि.स.)। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्संग करने वाले आरोपित 43 वर्षीय संजू उर्फ सुरेश कुमार पुत्र महन्ता चौधरी निवासी श्रमिक नगर थाना कोतमा की जमानत आवेदन अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह के विरोध के बाद निरस्त कर दी। इसके पूर्व भी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी केपी सिंह की न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दी थी। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि थाना कोतमा के आरोपित संजू चौधरी चार माह पहले फरियादी को अपने दोस्त से मिलवाने के बहाने श्रमिक नगर ले गया और स्कूल के अंदर ले जाकर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर शादी का झांसा दिया और उसके साथ कई बार कुकृत्य किया। एक माह बाद जब फरियादी गर्भवती हुई तो आरोपित ने उस पर गर्भपात करवाने का दबाव बनाया और शादी से इन्कार कर दिया। फरियादी ने थाना कोतमा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। आरोपित ने अपने जमानत आवेदन में बताया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। जिस पर अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियोक्त्री को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन बार-बार बलात्कार करना पाया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराध को देखते हुए जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in