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मध्य-प्रदेश

20 अप्रैल तक व्यावसायिक संस्थानों में टीकाकरण न होने पर कार्रवाई होगी

Raftaar Desk - P2

रतलाम, 11 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर गोपालचंद डाड ने जिले के सभी व्यापारिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाएं 20 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर डाड ने रविवार को कहा कि जिले की सभी व्यापारिक व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं को 20 अप्रैल तक अपने 45 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। व्यवसायियों के साथ बैठक में सहमति से यह निर्धारित किया गया कि 20 अप्रैल तक सभी संस्थाएं अपने कर्मचारियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवा लेगी। टीकाकरण पूर्ण होने पर संस्थान के बाहर इस आशय की जानकारी प्रदर्शित करता एक बोर्ड भी लगाएगी कि उनका संस्थान पूर्ण टीकाकरण संस्थान है। जो संस्थान 20 अप्रैल तक पूर्ण टीकाकरण नहीं कर पाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन जिला टीकाकरण अधिकारी जन अभियान परिषद एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी