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मध्य-प्रदेश

पीडि़त परिवार को मिले 20 लाख का मुआवजा, दोषियों पर हो एफआईआर

Raftaar Desk - P2

पीडि़त परिवार को मिले 20 लाख का मुआवजा, दोषियों पर हो एफआईआर गुना 26 फरवरी (हि.स.) । शहर के पिपरौदा खुर्द में गुरुवार को एक युवक की 11 केव्ही लाइन का एक खंबा शिफ्टिंग के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में मजदूर परिवार की मदद के लिए शुक्रवार को परिजनों एवं मप्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है। महाप्रबंधक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में यूूनियन ने कहा है कि 11 केव्ही लाइन पर खंभा शिफ्टिंग का काम ठेकेदार नईम खान, फिरोज खान एवं संविदा कर्मचारी रमेश मंडलोई द्वारा अवैध रूप से कराया जा रहा था। इस दौरान एक मजदूर जगदीश प्रजापति की करंट लगने से मौत हो गई। मांग की गई कि मृतक के परिजनों को बीस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं 11 केव्ही लाइन को अवैध रूप से छेड़छाड़ कर शिफ्टिंग करने वालों पर एफआईआर की जाए। जबकि संविदा कर्मचारी रमेश मंडलोई को तत्काल निलंबित किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक