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मध्य-प्रदेश

पत्नी पर जानलेवा करने वाले पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Raftaar Desk - P2

पत्नी पर जानलेवा करने वाले पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सिवनी, 26 फरवरी(हि.स.)। जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत जानलेवा हमला कर पत्नी को गंभीर घायल करने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश मोहित दीवान के न्यायालय ने शुक्रवार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लखनादौन थाने में 21 मार्च 2017 को भागवती बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मकान में किराये से पतलौनटोला निवासी रमता बाई अपने दो लडके व 01 लडकी के साथ रहती है। रमता बाई के साथ उसका पति नहीं रहता है। वह अलग रहता है। 21 मार्च की रात 8 बजे रमता बाई का पति विनोद सरयाम आया और पत्नी रमता बाई से झगडा कर चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया । जिस पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 294,307 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। बताया गया कि प्रकरण की सुनवाई के उपरांत शुक्रवार को न्यायालय मे फैसला हुआ। जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को भा.द.वि. की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू के अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश जारी किये है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि