डीसी ने सेवा नियम क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए
डीसी ने सेवा नियम क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए 
झारखंड

डीसी ने सेवा नियम क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए

Raftaar Desk - P2

देवघर, 28 सितम्बर(हि. स.)। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने झारखण्ड राज्य सेवा अधिनियम, 2011 के ससमय क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिया है। साथ हीं संबंधित अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया है, ताकि आम नागरिक इन अधिकारों का कैसे उपयोग कर इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी है। सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराती है। सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकार को संरक्षित करना है। अधिनियम के तहत नियत समयसीमा में नागरिकों के आवेदन के निष्पादन का प्रावधान बनाया है। इसके तहत सभी कार्यालय को अपने विभाग से संबंधित सेवाएं नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। हिन्दुस्थान समाचार/चन्द्र विजय/वंदना-hindusthansamachar.in