कोडरमा, 23 अक्टूबर (हि.स.)। बिहार राज्य के गया एवं नवादा जिलों में 28 अक्टूबर को मतदान तिथि तथा 10 नवंबर मतगणना की तिथि निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना एवं सचिव सह आयुक्त उत्पाद से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 26 अक्टूबर के अपराह्न 4 बजे से मतदान तिथि के अपराह्न 4 बजे तक कोडरमा जिले के सभी सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही मतगणना के दिन को भी जिले को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उल्लेखित अवधि के दौरान किसी होटल, भोजनालय, पाकशाला, दुकानों में अथवा अन्य किसी निजी या सरकारी स्थानों में किसी भी प्रकार का स्प्रिट युक्त मादक लिकर या वैसे ही प्रकृति का कोई पदार्थ ना तो बिक्रय किया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्थान समाचार/ संजीव-hindusthansamachar.in