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झारखंड

जलाशयों के मामले में हाई कोर्ट से रांची नगर निगम ने मांगा समय

Raftaar Desk - P2

रांची, 04 मार्च (हि.स.)। रांची के सभी जलाशयों की तीस साल पहले की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए रांची नगर निगम ने झारखंड हाई कोर्ट से समय मांगा है। अब इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मामले की झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत जलाशयों के संरक्षण को लेकर गंभीर है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम से तीस साल पहले रांची में स्थित जलाशयों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी की सुरक्षा देने में देरी पर रांची एसएसपी को ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी को सुरक्षा देने में देरी क्यों की गई? अदालत ने इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची के बड़ा तालाब और जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जनहित याचिका में कहा गया था कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों ने हड़प ली है। वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका विपरीत असर जलाशयों पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र