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झारखंड

विवादित तस्वीरें एवं संवादों पर निगरानी रखने का निर्देश

Raftaar Desk - P2

19/04/2021 मेदिनीनगर, 19 अप्रैल (हि.स.)। धार्मिक त्यौहार रामनवमी को देखते हुए उपायुक्त शशि रंजन तथा पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने सोमवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के माध्यम से जिले के तीनों अनुमंडल में दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के मद्देनजर रामनवमी पर्व के दौरान जुलूस निकालने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष रामनवमी जुलूस निकालने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। इसको देखते हुए तीनों अनुमंडल में राम नवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि इस दौरान जहां कहीं भी शांति भंग होने की आशंका हो वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 व 107 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इस दौरान लाउडस्पीकर तथा डीजे पर बजाए जाने वाले उत्तेजक गाने एवं भड़काऊ नारे पर रोक लगाया गया है। उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मेदिनीनगर शहर में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अवैध शराब और जुआ के अड्डों के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने स्तर पर शांति समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय