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झारखंड

हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को लगायी फटकार

Raftaar Desk - P2

रांची, 24 जून (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को रांची नगर निगम को फटकार लगाई है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में मूल दस्तावेज की जगह स्कैन कापी पेश करने पर अदालत ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रांची नगर निगम मृत्यु प्रमाण जारी करने से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करे, तो स्कैन कापी क्यों अदालत में दाखिल की गई। यह नगर निगम के अधिकारियों के कैजुअल अप्रोच को दर्शाता है। अदालत इस बात को लेकर काफी नाराज था कि स्कैन कापी में किसी निजी अस्पताल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया था। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्यों नहीं इसके लिए रांची नगर निगम पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाए। इस पर नगर निगम के अधिवक्ता की ओर से मूल दस्तावेज जमा करने के लिए अदालत से एक सप्ताह का समय देने की गुहार लगाई गई। उनके बार-बार आग्रह करने के बाद कोर्ट ने हर्जाना नहीं लगाया। लेकिन अगली सुनवाई से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने के लिए कहा। अदालत ने मामले में एक जुलाई की तिथि निर्धारित की हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास