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झारखंड

हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

Raftaar Desk - P2

रांची, 23 फरवरी (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर कंपनी के अधिकारी अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस इसी मिश्रा और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी अजय कुमार की ओर से एनआईए के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसे अदालत में स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। एनआईए ने 13 फंडिंग मामले में उन्हें बीते साल जनवरी में गिरफ्तार किया था तब से वह जेल में है ।याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में पीड़ित है नक्सली क्षेत्र में काम करने की एवज में रंगदारी वसूलते थे लेकिन इस मामले में एनआईए ने उन्हें अभी तो बना दिया है। उल्लेखनीय है कि चतरा के टंडवा में मगध आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के लिए शांति समिति के जरिए लेवी वसूली जाती थी। इसका कुछ हिस्सा टीपीसी नक्सली संगठन को भी जाता था। जिसका इस्तेमाल वे आधुनिक हथियार ख़रीदने में करते थे। इस मामले में पहले टंडवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में एनआईए ने उस केस को टेकओवर किया और मामले की जांच कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास