ओवर लोड़ चलने वाले लोड़ कैरियर व ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: बवोरिया
ओवर लोड़ चलने वाले लोड़ कैरियर व ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: बवोरिया 
जम्मू-कश्मीर

ओवर लोड़ चलने वाले लोड़ कैरियर व ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: बवोरिया

Raftaar Desk - P2

ऊधमपुर, 3 जुलाई (हि.स.)। जन संघर्ष संस्था के प्रधान एवं आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संजीत बवोरिया ने एक प्रैस विज्ञप्ति के जरिए कहा कि आमतौर पर प्रतिदिन देखने को आता है कि ट्रैक्टर टाली वाले ट्राली के साइज के बाहर तक व ट्राली की हाइट के ऊपर तक फट्टे, बलियां, गार्डर इत्यादि शटरिंग का सामान, पराली, पत्थर, भूसा, रेत सरिया, इत्यादि गाडियां लोड़ करके लोगों की जान को खतरे में डालते हैं और इस संबंध में शायद जानकारी के अभाव में पुलिस चुप रहती है। एडवोकेट बवोरिया ने कहा कि मोटर ब्हिकल एक्ट 1988 की संशोधित धारा 194 के तहत यह सब कुछ करना 1 सितम्बर 2019 से अपराध बन चुका है। अगर कोई गाड़ी वाला अपनी लोड़ कैरियर व्हिकल में साइज व हाइट के बाहर सामान लोड़ करता है तो उस चालक को 20 हजार रूपए जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। बवोरिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस उल्लंघन को स्पैशल टास्क फोर्स बनाकर रोकने की जरूरत है ताकि इससे होने वाली किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान ----------hindusthansamachar.in