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जम्मू-कश्मीर

एसीबी ने धन के दुरुपयोग के मामले में गुरेज के तत्कालीन बीडीसी और अन्य के खिलाफ पेश किया आरोप पत्र

Raftaar Desk - P2

जम्मू, 29 मार्च (हि.स.)। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धन के दुरूपयोग के मामले में गुरेज के तत्कालीन ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और अन्य तीन के खिलाफ सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय बारामूला में आरोप पत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ एफआईआर संख्या 33/2009 के तहत जम्मू व कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिरनियम के धारा 5 (1) (सी) (डी) आर/डब्ल्यू 5(2) 2006 और धारा 409, 420, 120-बी आरपीसी पी/एस वीओके अब एससीबी के तहत आरोप पत्र पेा किया गया। एसीबी ने गुरेज के तत्कालीन बीडीसी मोहम्मद रमजान भट, गुरेज के बीडीओ कार्यालय में तत्कालीन जूनियर इंजीनियर इरशाद अहमद लोन, सरकारी शिक्षक नज़ीर अहमद लोन और लाभार्थी अब्दुल अहद वानी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बादीपोरा के तत्कालीन अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल से मामला दर्ज किया गया था। सरकार की ओर से 23-08-2007, को जारी किए गए आदेश पर जांच की गई जिसे अब एसीबी देख रहा था। जांच से पता चला कि 2003-04 की अवधि के दौरान, बीडीओ के कार्यालय गुरेज़ में आग लगने से पहले, मार्च 2005 में, तत्कालीन बीडीओ, गुरेज़ मो. रमजान भट और कनिष्ठ सहायक इरशाद अहमद लोन ने धोखे से 17, 82,466 रुपए निकाले। ड्रॉ. को सेल्फ ड्रॉल्स चेक, कुछ अज्ञात सहकारी एजेंसी के पक्ष में अलग-अलग राशियों के चेक और 2 लाख रुपये का एक चेक अब्दुल अहम वानी के पक्ष में उस काम के लिए निकाला गया था जो काम हुआ ही नहीं था। करके बनाया गया था। जांच के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और मामले की चार्जशीट सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अदालत में पेश की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 11.05.2021 को तय की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान