देहरा के विधायक के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, विधायक ने भी दर्ज करवाई शिकायत
देहरा के विधायक के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, विधायक ने भी दर्ज करवाई शिकायत 
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देहरा के विधायक के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, विधायक ने भी दर्ज करवाई शिकायत

Raftaar Desk - P2

धर्मशाला, 16 दिसम्बर (हि.स.)। कांगड़ा जिला के देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर मंगलवार देर रात मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत पुलिस थाना देहरा में मामला दर्ज किया गया है। विधायक के खिलाफ देहरा संसदीय क्षेत्र के एक ट्रक चालक संजीत कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं विधायक होशियार सिंह ने भी उक्त ट्रक चालक के खिलाफ उन्हें कुचलने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अपनी शिकायत में पाईसा गांव के निवासी संजीत ने आरोप लगाया कि मंगलवार दोपहर करीब 2.30 बजे जब वह अपने तेल टैंकर की मरम्मत करवाने के बाद रानीताल से देहरा लौट रहा था, तो सुनहेत में पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से एक सफेद फॉर्चयूनर आ रही थी। वाहन की टक्कर से बचने के लिए चालक ने आरोप लगाया कि उसने अपने टैंकर को बाईं ओर मोड़ दिया। फॉरच्यूनर अभी भी सड़क से उतरी हुई थी, हालांकि टक्कर टल गई। बावजूद इसके फॉरच्यूनर चालक ने वाहन को मोड़ दिया और उसका पीछा कर ट्रैफिक की आवाजाही को रोकते हुए एसयूवी को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया। देहरा के विधायक होशियार सिंह सहित मोहित गर्ग और सुभाष चंद सहित चार से 6 व्यक्ति एसयूवी से उतरे और फॉरच्यूनर चालक ने मुझे ट्रक से नीचे उतार दिया। वहीं विधायक ने मेरी पिटाई शुरू कर दी और अपने साथ के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा। संजीत ने शिकायत की, मोहित गर्ग ने उसकी पहचान की और जातिगत गालियां देना शुरू कर दिया। वहीं, विधायक होशियार सिंह ने शिकायत दी है कि ट्रक चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और उन्हें गाड़ी सहित कुचलने की कोशिश की। लेकिन उनके चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें व वाहन को बचा लिया। उधर, डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने बताया पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रास शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर ही है। पुलिस ने होशियार सिंह और उनके साथ आए लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 504, 506, 34 और एससी, एसटी एक्ट की धारा 3 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/सुनील-hindusthansamachar.in