एनजीटी के आदेशों के तहत दीपावली, गुरूपर्व और क्रिसमस पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित
एनजीटी के आदेशों के तहत दीपावली, गुरूपर्व और क्रिसमस पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित  
हिमाचल-प्रदेश

एनजीटी के आदेशों के तहत दीपावली, गुरूपर्व और क्रिसमस पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित

Raftaar Desk - P2

धर्मशाला, 12 नवम्बर (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दीपावली, गुरूपर्व, छठ तथा क्रिसमस पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इस बाबत जिला दंडाधिकारी राकेश प्रजापति की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है। इसमें शहरी क्षेत्रों में दीपावली तथा गुरूपर्व पर रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः छह बजे से लेकर प्रातः आठ बजे तक तथा क्रिसमस पर रात्रि 11ः55 से लेकर प्रातः 12ः30 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी के आदेशोें के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडलाधिकारियों द्वारा चिह्न्ति या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले के खिलाफ संबंधित उपमंडलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़ा कचरा के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र/सुनील-hindusthansamachar.in