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हिमाचल-प्रदेश

कोविड नियमों की अवहेलना पर प्रधान को किया निलंबित

Raftaar Desk - P2

सोलन, 20 मई ( हि. स.) । उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को प्रधान ग्राम पंचायत के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ से उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान के विरूद्ध कोविड-19कर्फ्यू के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के नम्बरदार दाता राम द्वारा कोविड-19 कफ्र्यू की अवहेलना करते हुए 13 मई को नगर खेड़ा मंदिर मस्तानपुरा में भण्डारे का आयोजन किया गया। इस भण्डारे में ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम सहित लगभग 50-60 व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त ग्राम मस्तानपुरा में कोविड-19 एवं डायरिया के कई मामले पाए गए। ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। जबकि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की मौका रिपोर्ट व स्थानीय निवासी धर्मचन्द, पुत्र दाता राम नम्बरदार के लिखित बयान में ग्राम पंचायत प्रधान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है। आदेशों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 20 मई को इस नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर को तथ्यों पर आधारित एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान द्वारा अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरती गई क्योंकि सोलन जिला में समस्त ग्राम पंचायत प्रधानों एवं प्रतिनिधियों को समय-समय पर सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करने के आदेश दिए गए हैं तथा सभी ग्राम पंचायत प्रधान एवं अन्य सदस्य इसकी अनुपालना के लिए बाध्य हैं। आदेशों में सूचित किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की 20 मई की रिपोर्ट के अनुसार 45 ऐसे व्यक्ति जो उक्त भण्डारे में सम्मिलत हुए थे, में से प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच के उपरान्त 03 व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाए गए। इससे यह प्रतीत होता है कि इस भण्डारा आयोजन के कारण गांवों में संक्रमण फैला और इस कारण समस्त गांव को कंटेनटमन्त जोन घोषित करना पड़ा। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उपरोक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) के तहत व अपने कर्तव्यों की निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला सोलन के विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार / संदीप/सुनील