भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को लेकर एनडीएमसी पर लगाया 20 लाख का जुर्मानाः गोपाल राय
भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को लेकर एनडीएमसी पर लगाया 20 लाख का जुर्मानाः गोपाल राय 
दिल्ली

भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को लेकर एनडीएमसी पर लगाया 20 लाख का जुर्मानाः गोपाल राय

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (हि.स.)। भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान की कड़ी में मंगलवार को भलस्वा डंपिंग साइट्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भलस्वा डंपिंग साइट पर लापरवाही दिख रही है। पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है, उसमें विभागों को खास तौर पर जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है। इसलिए हमने अभी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है कि एमसीडी के खिलाफ 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाए और कानूनी तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राय ने कहा कि एमसीडी को भलस्वा डंपिंग साइट पर जल्द से जल्द पानी के टैंकर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अभी तक जो उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइट पर पानी का छिड़काव कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और इसी वजह से ही यहां धूल उड़ रही है। मुझे लगता है कि डंपिंग साइट पर पानी का छिड़काव कभी-कभी ही होता होगा, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। हमने आगे निर्देश दिया है कि टैंकर को दोगुना किए जाए और नियमित रूप से चारों तरफ ठीक से पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो धूल यहां से उड़ रही है, उसको रोका जा सके। पूरी दिल्ली के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां धूल उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर तत्काल सभी संबंधित विभाग कार्रवाई करें। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण कार्यों के संबंध में कहा कि जिन वजहों से डस्ट प्रदूषण हो सकता है, उसके संबंध में दिल्ली सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एजेंसियों को इसका पालन सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार /प्रतीक खरे-hindusthansamachar.in