Delhi Ordinance 2023: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना उचित है या नहीं।
एलजी के तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मामले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते।
दिल्ली अध्यादेश के मसले पर सुनवाई
दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई की मांग की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा। आदेश में सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी।
आप कर रही इसका विरोध
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप की दिल्ली सरकार दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। ये अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा मई में जारी किया गया था।