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दिल्ली

बिना अनुमति के मेडिकल लीव नहीं ले सकेंगे पीसीआर के पुलिसकर्मी

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 07 अप्रैल(हि.स.)। दिल्ली पुलिस की पीसीआर डीसीपी ने यूनिट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के अचानक मेडिकल लीव (छुट्टी) लेने पर रोक लगा दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल छुट्टी या रेस्ट पर जाने से पहले उन्हें डीसीपी की अनुमति लेनी होगी। अगर किसी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसे अनुपस्थित माना जायेगा। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में आठ हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। यह पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जो किसी भी अपराध में कॉल मिलने पर सबसे पहले पहुंचते हैं। हाल ही में पीसीआर की डीसीपी ईशा पांडे की तरफ से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी मेडिकल लीव या रेस्ट लेने से पहले उनसे अनुमति लेगा। अगर बिना अनुमति के किसी ने बीमारी की छुट्टी ली या आराम के लिए छुट्टी ली तो उस दिन उसे अनुपस्थित माना जाएगा। छह अप्रैल को डीसीपी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश की अवहेलना करना पड़ेगा भारी इस आदेश में डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि सभी रेंज के एसीपी, पीसीआर लाइन और कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी अगर कोई भी मेडिकल लीव या आराम करने के लिए छुट्टी लेता है तो उसे इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी। अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उस दिन की छुट्टी के लिए उसकी मेडिकल लीव नहीं मानी जाएगी। उसे अनुपस्थित मानते हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वही पीसीआर कंट्रोल रूम और जोन में तैनात इंस्पेक्टर को भी यह आदेश दिया गया है कि वह मेडिकल लीव या रेस्ट पर जाने के लिए डीडी एंट्री नहीं करेंगे। उन्हें इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीर मामला माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी