Sanjay Singh
Sanjay Singh Raftaar
नई-दिल्ली

संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, पत्नी ने भरा बॉन्ड, जमा होगा पासपोर्ट; जानें जमानत की शर्तें

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख के निजी मुचलके का बेल बॉन्ड भर कर उनकी जमानत ली है। संजय सिंह के वकीलों ने राउज ऐवन्यू कोर्ट को सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। इसके साथ वकीलों ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं।

संजय सिंह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे- कोर्ट

वकील के माध्यम से कोर्ट में संजय सिंह कहा कि मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं है। ED ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को दिल्ली-NCR से बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। अपने मोबाइल की लोकेशन शेयरिंग ऑन रखेंगे और जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे।

संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल को दी थी संजय सिंह को जमानत

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल को संजय सिंह को जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देते हुए साफ किया था कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। (हि.स.) इनपुट के साथ

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