Wrestler Protest
Wrestler Protest Raftaar.in
नई-दिल्ली

Wrestler Protest: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 6 जनवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला टाल दिया है। पहले से इस मामले की सुनवाई करने वाले एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल का ट्रांसफर होने के बाद इस मामले की सुनवाई अब नई जज प्रियंका राजपूत करेंगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में हुए पेश

दिल्ली पुलिस ने 6 दिसंबर को आरोप तय करने के मामले में लिखित दलीलें पेश की थी। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में पेश हुआ। 28 नवंबर को महिला पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थी। इस मामले में 22 नवंबर को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं।

विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं

पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान और तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है।

ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि यौन शोषण लगातार होने वाला अपराध है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं रुका और आरोपित को जब भी मौका मिला, उसने उनका यौन शोषण किया।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चार्जशीट दाखिल

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और उसके सहयोगी विनोद तोमर को जमानत दी थी। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चार्जशीट दाखिल की है।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in