MLA Prakash Jarwal
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नई-दिल्ली

AAP MLA Convicted: डॉक्टर के सुसाइड मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली की आम अदमी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अन्य को दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर के सुसाइड के संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया है।

स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया फैसला

आपको बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया है। इससे पहले भी साल 2021 के नवंबर महीने में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है। इस पूरे मामले में दिल्ली का दुर्गा विहार इलाका केंद्र में रहा था। दरअसल, राजधानी दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में 18 अप्रैल 2020 को एक 52 साल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। जिसके जांच में पुलिस को इस मामले से जुड़ा सुसाइड नोट मिला था। पुलिस को मिले इस सुसाइड नोट में आप नेता प्रकाश जारवाल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था। बाद में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। इस पूरे मामले का एक और एंगल सामने आया था। उसके अनुसार मृतक डॉक्टर राजेंद्र सिंह टैंकर सप्लाई का भी कारोबार करते थे। जिसमें जबरन वसूली करते हुए उन्हें काफी हद तक परेशान किया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने अपनी जान दें दी। और आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जारवाल को उनकी मौत के जिम्मेदार ठहरा दिया।

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