SC के आदेश के बाद भी केंद्र नहीं करने दे रहा सचिव का ट्रांफर
SC के आदेश के बाद भी केंद्र नहीं करने दे रहा सचिव का ट्रांफर 
दिल्ली

Delhi Govt Vs LG : SC के आदेश के बाद भी केंद्र नहीं करने दे रहा सचिव का ट्रांफर, दिल्ली सरकार फिर पहुंची कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर में केंद्र सरकार बाधा डाल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिया है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे।

दिल्ली सरकार का पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि पर नियंत्रण नहीं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे का ट्रांसफर कर उनकी जगह अनिल कुमार सिंह को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 11 मई को कहा था कि उप राज्यपाल के पास केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि उप राज्यपाल की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं। यानी दिल्ली सरकार का पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि पर नियंत्रण नहीं है।