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दिल्ली

आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी 2013 में दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार

Raftaar Desk - P2

- सजा की अवधि पर 27 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर सजा की अवधि पर 27 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले की एक आरोपित गीता को भी दोषी करार दिया है। मामला 8 मार्च, 2013 का है। शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की थी कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने करीब तीन सौ समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की। बिट्टू झा ने 9 मार्च, 2013 को आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय